Municipal Corporation Election: पंजाब में नगर निगम चुनाव की घोषणा, कल से नामांकन होगा शुरू, 21 दिसंबर को होगा मतदान, आज से कोड आफ कंडक्ट लागू, पढ़ें पूरा शैड्यूल

Daily Samvad
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Nagar Nigam Chunav
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Municipal Corporation Election: Nagar Nigam Chunav in Punjab- पंजाब (Punjab) में नगर निगम चुनाव (Municipal Corporation Election) की घोषणा हो गई है। राज्य चुनाव आयुक्त (State Election Commissioner) राज कमल चौधरी (Raj Kamal Chaudhary) ने चंडीगढ़ (Chandigarh) में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निगम चुनाव की घोषणा की। इसके साथ ही इलैक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में कोड आफ कंडक्ट लागू हो गया है।

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पंजाब के चुनाव आयुक्त ने राज कमल चौधरी (Raj Kamal Chaudhary) ने कहा है कि पंजाब में आज से कोड आफ कंडक्ट लागू हो गया है। ये कोड आफ कंडक्ट इलैक्शन शेड्यूल के दौरान लागू होंगी। पंजाब के 5 नगर निगम में चुनाव होगी। इनकी वोटर संख्या 37 लाख से ऊपर है।

State Election Commissinoer Punjab
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पांच नगर निगमों में चुनाव

जालंधर, अमृतसर, फगवाड़ा, लुधियाना और पटियाला नगर निगम में चुनाव की घोषणा हुई है। इस चुनाव को ईवीएम के जरिए वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। पांचों नगर निगमों में 381 वार्डों पर चुनाव होगा। इसी तरह 598 वार्ड नगर कौंसिल में चुनाव होगा।

इलैक्शन शैड्यूल

नामांकन प्रक्रिया – 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक (सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक)

स्क्रूटनी – 13 दिसंबर को

नामांकन वापसी – 14 दिसंबर को

मतदान – 21 दिसंबर को मतदान होगा (सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक)

Nagar Nigam Chunav
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4 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे

नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार 4 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। इसकी मानीटरिंग के लिए सभी जिलों के डीसी को आदेश दिए गए हैं। साथ ही जीएसटी विभाग को नोडल अफसर नियुक्त करने का आदेश दिया गया है।

कोर्ट के आदेश पर चुनाव

आपको बता दें कि पंजाब सरकार (Punjab Government) ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में 3 दिसंबर को सुनवाई के दौरान बताया था कि नगर निगम चुनाव को लेकर 8 दिसंबर को घोषणा कर दी जाएगी। पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी दोपहर तकरीबन 11.30 बजे निकाय चुनावों से संबंधित तारीखों की घोषणा करेंगे।

आपको बता दें कि पंजाब में 5 नगर निगम और 43 नगर परिषद के चुनाव को लेकर लंबी जंग चली। यह लड़ाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था।

50 हजार जुर्माना लगेगा

शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा।

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