डेली संवाद, तरनतारन। Punjab News: पंजाब के तरनतारन (Tarn Taran) में असलहा धारकों के लिए नए निर्देश जारी हुए हैं। जिला मजिस्ट्रेट तरनतारन राहुल ने कहा कि 1 जनवरी 2020 के बाद असलहा धारकों द्वारा अपने असलहा लाइसेंस के संबंध में ई-सेवा पोर्टल (E-Services Portal) पर कोई भी सर्विस नहीं ली गई है।
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वे 31 दिसंबर 2024 से पहले असला लाइसेंस से संबंधित कोई भी सर्विस अपने नजदीकी सेवा केंद्रों के जरिए ई-सेवा पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।

सर्विस प्रदान नहीं की जाएगी
पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी, पंजाब सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिला तरनतारन में जिनके द्वारा असलहा धारकों ने 1 जनवरीस 2020 के बाद ई-सेवा पोर्टल पर किसी भी तरह की सर्विस नहीं ली गई, वह उक्त तिथि से पहले-पहले यह सर्विस लेना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के अंदर सर्विस प्राप्त नहीं होने की स्थिति में 1 जनवरी 2025 के बाद असलहा लाइसेंस से संबंधित ई-सेवा पोर्टल पर कोई भी सर्विस प्रदान नहीं की जाएगी।


