Punjab News: पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर मॉड्यूल के सदस्यों को किया गिरफ्तार, ग्लॉक पिस्तौल बरामद

Mansi Jaiswal
3 Min Read
Director General of Police (DGP) Punjab Gaurav Yadav

डेली संवाद, चंडीगढ़/पठानकोट। Punjab News: पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता में, पंजाब पुलिस (Punjab Police) की काउंटर इंटेलिजेंस (CI) पठानकोट ने एक गैंगस्टर मॉड्यूल के दो सदस्यों को गिरफ्तार करके मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीमों ने उनके पास से दो आधुनिक 9एम.एम. पिस्तौल चार मैगजीन समेत ग्लॉक पिस्तौल (Glock Pistols) और 14 कारतूस बरामद किए है।

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यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव (DGP Gaurav Yadav) ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सुनील कुमार उर्फ आशु निवासी राऊवाल, बटाला और दिलप्रीत सिंह उर्फ दिल निवासी रायमल, बटाला के तौर पर हुई है।

जांच जारी

आरोपी सुनील उर्फ आशू आपराधिक रिकार्ड वाला आरोपी है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। 27 फरवरी 2024 को उन्हें गुरदासपुर जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपियों को अपने हैंडलरो के निर्देश पर अमृतसर के अजनाला इलाके से हथियारों की खेप मिली थी और उन्हें किसी अज्ञात पार्टी को खेप सौंपने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि हथियारों के स्रोत का पता लगाने और नेटवर्क में शामिल अन्य संदिग्धों की पहचान करने के लिए जांच जारी है।

two Glock pistols recovered
Glock pistols recovered

मामला दर्ज

इस संबंध में जानकारी सांझा करते हुए एआईजी सीआई पठानकोट सुखमिंदर सिंह मान ने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी सुनील कुमार और दिलप्रीत सिंह कुछ अज्ञात गैंगस्टरों के संपर्क में थे और हाल ही में उनसे हथियारों और गोलियों-सिक्कों की खेप प्राप्त की थी। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर सीआई पठानकोट की टीमों ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से हथियार और गोलियां और सिक्के बरामद किए।

एआईजी ने कहा कि आरोपियों द्वारा बरामद की गई पिछली खेप का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में एफ.आई. आर. नंबर 71 तिथि 21.12.2024 पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 61 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत में भेजा जाएगा।

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