डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) के सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी दी कि आदर्श आचार संहिता (Code of Conduct)।
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जो 08.12.2024 से पंजाब राज्य की विभिन्न नगर पालिकाओं के आम/उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव (Election) कार्यक्रम की घोषणा के बाद लागू की गई थी। अब चुनाव समाप्त होने के बाद संबंधित नगर पालिकाओं में तत्काल प्रभाव से हटा दी गई है।