डेली संवाद, फिरोजपुर (सुनील प्रभाकर)। Punjab News: हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा (Indo-Pak Border) पर बसे फिरोजपुर (Firozpur) में 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने के आरोप में आरोपियों पर अब अदालत की तरफ से इरादा कत्ल की धारा भी लगा दी गई है।
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आपको बता दें कि 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट केंद्र का उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे। उस समय फिरोजपुर में हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित प्यारेआने गांव के पास प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के काफिले को 15 से 20 मिनट तक रोक दिया।
काफिले को रुकने के लिए मजबूर किया
जिस जगह प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के काफिले को रुकने के लिए मजबूर किया गया, वह क्षेत्र पाकिस्तान की शूटिंग रेंज के अंतर्गत आता था, जिससे कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा पैदा हो सकता था। तब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी ने मोर्चा संभाला और प्रधानमंत्री के काफिले को सुरक्षित निकाला।
फिरोजपुर के तत्कालीन एसएसपी रमन हंस को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोताही के मामले में सस्पेंड कर दिया गया था और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रधानमंत्री की सुरक्षा से छेड़छाड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। अब इस मामले में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से छेड़छाड़ करने के आरोप में जिन 25 लोगों को नामजद किया था उन के ऊपर अब अदालत ने इरादा कत्ल के आरोप में धारा 307 भी लगा दी है।