Punjab News: पंजाब में इन इमिग्रेशन सेंटरों के लाइसेंस रद्द, जाने क्या है पूरा मामला

Mansi Jaiswal
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डेली संवाद, अमृतसर। Punjab News: पंजाब के अमृतसर (Amritsar) में युवाओं को नौकरी का लालच देकर पहले रूस और फिर यूक्रेन युद्ध में भेजने की घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने सभी आइल्ट्स कोचिंग सेंटरों (Coaching Center) और इमिग्रेशन दफ्तरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

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जिला प्रशासन के आदेश पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) ज्योति बाला ने उन सेंटरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जिन्होंने अपने लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाए थे।

Many such youth were pushed into the Ukraine war, who were sent to Russia on the pretext of getting a job.
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दफ्तर बंद

यह कार्रवाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट, 2012 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट, 2012 के तहत की गई। इन संस्थानों के लाइसेंस या तो खत्म हो चुके थे या फिर उन्होंने लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आवेदन नहीं किया था। ज्योति बाला ने बताया कि कई एजेंसियों ने अपने दफ्तर बंद करने की बात कही है, जबकि कुछ ने रिन्यू करवाने में रुचि नहीं दिखाई। ऐसे में उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए।

इनके लाइसेंस रद्द हुए

  • ग्रैंड लेज़ इंटरनेशनल इमिग्रेशन: एस.सी.ओ 122, थर्ड फ्लोर, जिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रंजीत एवेन्यू।
  • टुलीज़ अकादमी: 9AB, न्यू लॉरेंस रोड, बीबीके डीएवी कॉलेज के सामने।
  • लिंग्वा फ्रैंका: एससीएफ 69, फर्स्ट फ्लोर, कबीर पार्क, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के सामने।
  • इंग्लिश हब: 485/बी, मैकलियोड रोड, रानी का बाग।

जिम्मेदारी और मुआवजे की शर्तें

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि यदि इन लाइसेंसधारियों या उनकी फर्मों के खिलाफ किसी अधिनियम/नियम के तहत कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित लाइसेंसधारी/फर्म मालिक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और मुआवजा देने के लिए भी बाध्य होगा।

युवाओं को गलत तरीके से विदेश भेजने और मानव तस्करी को रोकने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

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