Punjab News: पंजाब में सेवानिवृत्त अधिकारी के बेटे ने की गोलीबारी, FIR दर्ज

Mansi Jaiswal
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डेली संवाद, लुधियाना। Punjab News: पंजाब के लुधियाना (Ludhiana) में एक बुजुर्ग विधवा की उसके पड़ोसी के साथ पार्किंग को लेकर बहसबाजी हो गई, जिसके बाद पड़ोसी जबरदस्ती उसके घर में घुस गया और उसके और उसकी बहू के साथ मारपीट की। बुजुर्ग महिला का दांत तोड़ा और उन्हें धमकाने के लिए हवाई फायरिंग (Firing) भी की।

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आरोपी सेवानिवृत्त ASI का बेटा है। आरोपी के खिलाफ थाना दुगरी की पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। आरोपी की पहचान सिमर के रूप में हुई है, जो पंजाब पुलिस से रिटायर ASI जतिंदरपाल सिंह का बेटा है। यह घटना 6 फरवरी को पखोवाल रोड के विशाल नगर में हुई और दुगरी पुलिस ने दावों की पुष्टि के बाद रविवार को FRI दर्ज की।

The accused standing outside the victims' house in Ludhiana with a pistol in his hand.
The accused standing outside the victims’ house in Ludhiana with a pistol in his hand.

15 अज्ञात लोगों ने की मारपीट

शिकायतकर्ता रानो (61) के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब उसकी बहू सपना घर पर अकेली थी और सिमर ने उनके घर में घुसकर उस पर हमला कर दिया। बाद में, आरोपी अपने पिता और लगभग 15 अज्ञात लोगों के साथ उसके बेटों की तलाश में जबरदस्ती उनके घर में घुस गया।

जब वे उन्हें खोजने में विफल रहे, तो आरोपी ने कथित तौर पर रानो पर हमला किया और उसे बाहर खींच लिया।
महिला ने आगे दावा किया कि भागते समय आरोपी ने उसे और उसके परिवार को डराने के लिए हवा में गोली चलाई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने रिटायर पुलिस अधिकारी का पक्ष लेने के लिए शुरू में एफआईआर दर्ज करने में देरी की।

Victims expressing anger.
Victims expressing anger.

पुलिस चौकी के इंचार्ज ASI रविंदर कुमार बोले

शहीद भगत सिंह नगर पुलिस चौकी के इंचार्ज ASI रविंदर कुमार ने कहा कि सिमर की बहन की शादी 10 फरवरी को होनी है और परिवार ने 6 फरवरी को शादी से पहले एक समारोह आयोजित किया था। चूंकि उनके घर पर मेहमान आ रहे थे, इसलिए वाहन सड़क पर खड़े थे, जिस कारण कथित तौर पर सिमर और पीड़ितों के बीच पार्किंग को लेकर बहस हुई।

जांच के दौरान, हमने पाया कि सिमर ने सपना और उसकी सास के साथ मारपीट की, लेकिन वह अकेला था और उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुष्टि होती है। इसके अलावा, घटनास्थल पर गोलीबारी का कोई सबूत नहीं मिला।

FIR दर्ज

जब FRI दर्ज करने में देरी के बारे में पूछा गया, तो ASI ने स्पष्ट किया कि पीड़ितों ने शुरू में अपने बयान दर्ज कराने में देरी की थी। इसके अलावा, पुलिस ने मामला दर्ज करने से पहले आरोपों की पुष्टि करने के लिए प्रारंभिक जांच की।

उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 333 (घर में जबरन घुसना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।




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