Punjab News: सुर्खियों में आए ये गायक, पुलिस ने बीच में रुकवाया कॉन्सर्ट; जाने क्या है पूरा मामला

Mansi Jaiswal
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The police took Hardy Sandhu in the car and took him to the police station.

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाबी सिंगर हार्डी संधु को हाल ही में चंडीगढ़ (Chandigarh) के सेक्टर 34 में एक फैशन शो के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल, चंडीगढ़ पुलिस ने शनिवार शाम को सेक्टर-34 में निजी कंपनी के प्रोग्राम में पहुंचे पंजाबी सिंगर हार्डी संधू (Harrdy Sandhu) का लाइव कॉन्सर्ट बीच में रुकवा दिया।

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पुलिस (Police) को सूचना मिली थी शो के लिए प्रशासन से परमिशन नहीं ली गई है। शाम साढ़े 5 बजे DSP जसविंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम सेक्टर-34 के ग्राउंड में पहुंची और शो रुकवा दिया।

हार्डी को थाने ले गई

पुलिस हार्डी संधू को पूछताछ के लिए सेक्टर-34 थाने में ले गई। इससे कॉन्सर्ट पर मौजूद फैंस नाराज हो गए। पुलिस ने थाने में शो के ऑर्गेनाइजर को कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि शो की परमिशन नहीं ली गई है। ये सुनने के बाद ऑर्गेनाइजर ने पुलिस टीम को बताया कि उन्होंने कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की अनुमति ली है।

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दिलजीत के कॉन्सर्ट पर भी हुआ था विवाद

उन्होंने पुलिस को 2 परमिशन लेटर भी दिखाए। जिसके बाद पुलिस की टीम ने हार्डी संधू को जाने दिया। इसके बाद दोबारा कॉन्सर्ट दोबारा शुरू हो गया। हालांकि पुलिस की तरफ से यह नहीं बताया गया कि उन्हें कॉन्सर्ट की परमिशन न होने की सूचना किसकी तरफ से मिली थी।

14 दिसंबर 2024 को सेक्टर-34 में हुए दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट से पहले भी विवाद हुआ था। सेक्टर-23 के रहने वाले रंजीत सिंह ने कॉन्सर्ट को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि दिलजीत के शो से शहर में यातायात व्यवस्था चरमरा जाएगी। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने रात 10 बजे तक कॉन्सर्ट करने की शर्त लगाते हुए परमिशन दे दी थी।

Diljit Dosanjh Concert
Diljit Dosanjh Concert

दिलजीत के शो ऑर्गेनाइजरों को नोटिस जारी हुआ

शो के बाद प्रशासन की तरफ से हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी। जिसमें प्रशासन ने कोर्ट को बताया था कि कॉन्सर्ट के दौरान आवाज का स्तर तय सीमा से अधिक पाया गया।

आवाज 75 डेसिबल (DB) से ऊपर नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन कॉन्सर्ट के दौरान आवाज 82 डेसिबल तक पहुंच गई। इस पर हाईकोर्ट ने ऑर्गेनाइजरों से जवाब तलब किए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया था कि सेक्टर-34 के ग्राउंड में किसी भी लाइव कॉन्सर्ट की परमिशन न दी जाए।




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