डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: राज्य के लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) के सपने को साकार करने हेतु पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना से संबंधित पोर्टल शुरू करके एक बड़ा कदम उठाया गया है। आशीर्वाद योजना को सुचारू और पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं। इस पोर्टल के माध्यम से गरीब परिवार घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें: कनाडा में नई मुसीबत, रद्द होंगे स्टडी और वर्क परमिट, जाने कारण
इस संबंध में सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljeet Kaur) ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सभी नवीनतम ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। लाभार्थी आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए http://ashirwad.punjab.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल की शुरुआत से इस योजना में पारदर्शिता और गति आई है।

ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता
डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों को आशीर्वाद योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। इस प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए एक यूज़र-फ्रेंडली पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे लाभार्थी बिना किसी परेशानी के अपने दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।
गौरतलब है कि यह पोर्टल बिना किसी कार्यालय में उपस्थित हुए संपर्क रहित वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। इससे संबंधित वर्गों के साथ संवाद करना भी सरल बनाया गया है। एप्लीकेशन मैनेजर के माध्यम से फॉर्म भरने या आपत्तियों को दूर करने के लिए सीधे ईमेल या व्यक्तिगत कॉल के जरिए आवेदक से संपर्क किया जाता है।

योजना का लाभ लेने की पात्र
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह पहल पंजाब सरकार की गरीबों और कमजोर वर्गों की भलाई के लिए समर्पित नीति का हिस्सा है। उन्होंने लोगों को इस पोर्टल का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर योग्य व्यक्ति तक यह सुविधाएं पहुंचाई जाएं।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कम आय वाले परिवारों से संबंधित लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणी या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंधित होना चाहिए और परिवार की संपूर्ण वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए, ऐसे परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ लेने की पात्र हैं।


