डेली संवाद, नई दिल्ली। FASTag New Rule: FASTag को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि FASTag को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है, जो आज से लागू हो गया है।
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नए नियमों के अनुसार, जो उपयोगकर्ता FASTag के माध्यम से देर से भुगतान करते हैं, कम बैलेंस वाले या ब्लैकलिस्टेड FASTag वाले उपयोगकर्ताओं से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग इकोसिस्टम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करना, विवादों को कम करना और धोखाधड़ी को रोकना है।
नया FASTag नियम 17 फरवरी यानि आज से लागू हो जाएगा। नए नियमों के तहत, यदि वाहन के टोल पार करने से पहले FASTag 60 मिनट से अधिक समय तक सक्रिय रहता है और टोल पार करने के बाद 10 मिनट तक निष्क्रिय रहता है, तो लेनदेन रद्द कर दिया जाएगा।
साथ ही, टोल भुगतान को सरल बनाने और विवादों को कम करने के लिए चार्जबैक प्रक्रिया और कूलिंग अवधि के साथ-साथ लेनदेन रद्द करने के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, वाहन के टोल रीडर से गुजरने के 15 मिनट से अधिक समय बाद टोल लेनदेन करने पर FASTag उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।