Punjab News: पंजाब पुलिस द्वारा मृत अपराधी ओवरसीअर सिंह के दो साथी गिरफ्तार, पिस्तौलें बरामद

Mansi Jaiswal
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Punjab Police arrests two associates of dead criminal Overseer Singh

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: संसनीखेज बठिंडा हत्याकांड की जांच को आगे बढ़ाते हुए पंजाब एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने बठिंडा पुलिस (Bathinda Police) के साथ संयुक्त ऑपरेशन के दौरान मृत अपराधी ओवरसीअर सिंह (Overseer Singh) उर्फ सतिंदर सिंह उर्फ सत्ती के दो साथियों को क्रॉस-एफआईआर में गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से दो .32 बोर पिस्तौल और पांच कारतूस बरामद किए हैं।

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यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव (DGP Gaurav Yadav) ने दी। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान लखविंदर सिंह गिल, निवासी गांव बुरज, बठिंडा और अवतार सिंह उर्फ ढिल्लो, निवासी गांव भाई रूपा के तौर पर हुई है।

Director General of Police (DGP) Punjab Gaurav Yadav
Director General of Police (DGP) Punjab Gaurav Yadav

कारतूस बरामद

यह कार्रवाई पंजाब पुलिस द्वारा गुरप्रीत सेखों गैंग के चार साथियों को ओवरसीअर सिंह उर्फ सतिंदर सिंह उर्फ सत्ती के सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार करने और उनके कब्जे से एक .32 बोर पिस्तौल और छह कारतूस बरामद करने के दो दिन बाद की गई। जानकारी के अनुसार बठिंडा के भाई रूपा के ओवरसीअर सिंह, जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था, को इस साल 5 फरवरी को सुबह 4 बजे करीब व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उनके पैतृक गांव में उनके पड़ोसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड है और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है ताकि पिछले और आगे के संबंधों का पता लगाया जा सके।

Firing
Firing

दूसरी पक्ष पर गोलियां चलाई

अधिक जानकारी साझा करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एजीटीएफ प्रमोद बान ने कहा कि इस मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों की भूमिका सामने आई और पुलिस टीमों ने उन्हें बठिंडा के गांव भाई रूपा से गिरफ्तार किया है।

उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी लखविंदर गिल और अवतार सिंह उर्फ ढिल्लो मृतक ओवरसीअर सिंह के साथी थे और उन्होंने दूसरी पक्ष पर गोलियां चलाई थीं। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों को क्रॉस-एफआईआर केस में गिरफ्तार किया गया है।

जिक्रयोग्य है कि इस संबंधी थाना फूल, बठिंडा में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 125 और 351(2) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 तहत FIR नंबर 11, दिनांक 05.02.25 दर्ज की गई थी और क्रॉस-एफआईआर के हिस्से के रूप में बीएनएस की धारा 109 जोड़ी गई थी।




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