डेली संवाद, अमृतसर। Punjab News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के डिपोर्टेशन अभियान के बाद अब पंजाब में भी सख्ती दिखने लगी है। अमृतसर (Amritsar) की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति बाला ने मानव तस्करी अधिनियम 2012 और पंजाब सरकार द्वारा लागू पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत आइलेट्स और कंसल्टेंसी कोचिंग सेंटर का लाइसेंस रद्द (License Cancel) कर दिया है।
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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति बाला ने बताया कि इस एजेंसी द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था। इसी आधार पर श्री जेजे कंसल्टेंट 48/5 हाइड मार्केट हुसैनपुरा चौक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
हो सकती है कानूनी कार्रवाई
उन्होंने आगे कहा कि यदि उक्त लाइसेंसधारी या उसकी फर्म के विरुद्ध किसी अधिनियम/नियम के तहत कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका पूरा उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी/फर्म के मालिक या प्रोपराइटर पर होगा। साथ ही, किसी भी प्रकार की भरपाई भी उसी द्वारा की जाएगी।
यह कार्रवाई पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी कंसल्टेंसी या कोचिंग संस्थान को कानून का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।