डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब सरकार ने राज्य में चलने वाले सभी शिक्षा बोर्डों और स्कूलों को हिदायत दी है कि उन्हें पंजाबी विषय स्टूडेंट्स को जरूरी विषय के रूप में पढ़ाना होगा। सरकार ने इस संबंधी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। पंजाब के शिक्षामंत्री हरजोत सिंह बैंस (Harjot Singh Bains) ने इस मामले को लेकर प्रेस कांफ्रेंस भी की है।
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इस संबंधी राज्य के एक्ट में प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक, किसी भी 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को बिना पंजाबी से पास घोषित नहीं किया जाएगा। जो स्कूल इन नियमों का पालन नहीं करेंगे। उनके खिलाफ पंजाब भाषा एक्ट 2008 की कार्रवाई की जाएगी।

पढ़ें नोटिफिकेशन
- दसवीं कक्षा में पंजाबी पढ़े बिना किसी भी विद्यार्थी को उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा
- पंजाब राज्य के किसी भी बोर्ड-संबद्ध स्कूल में पंजाबी को मुख्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।
- इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ पंजाब पंजाबी और अन्य भाषाएं शिक्षा अधिनियम, 2008 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।


