डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर की पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) धनप्रीत कौर (Dhanpreet Kaur, IPS) ने शहर में कई कामों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा कोड, 2023 की धारा 163 और शस्त्र नियम, 2016 के नियम नंबर 32 के तहत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए कई कामों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
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पुलिस कमिश्नरेट जालंधर (Jalandhar) के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों, मैरिज पैलेसों / होटलों / हॉल आदि में विवाह / पार्टियों और अन्य सभा स्थलों के अवसर पर हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने (सार्वजनिक प्रदर्शन) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो खैर नहीं
आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हथियारों को बढ़ावा देने वाले गाने और हिंसा/झगड़े का महिमामंडन करने वाले गाने, या हथियारों की फोटो या वीडियो क्लिप फेसबुक (Facebook), व्हाट्सएप (WhatsApp), स्नैपचैट (Snapchat) और इंस्टाग्राम (Instagram) आदि जैसे सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना सख्त वर्जित है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा नहीं बोलेगा।
पुलिस कमिश्नर ने एक अन्य आदेश के माध्यम से कमिश्नरेट पुलिस, जालंधर की सीमा के भीतर सड़कों और फुटपाथों पर अनाधिकृत बोर्ड लगाने और दुकानदारों को दुकानों की सीमा के बाहर सड़कों एंव फुटपाथों पर अपना सामान रखने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सिम बेचने को लेकर नया आदेश
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, साइबर अपराध को रोकने, जनहित को ध्यान में रखते हुए तथा कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले सभी मोबाइल फोन और सिम विक्रेताओं को मोबाइल फोन और सिम बेचते समय खरीददार से पहचान पत्र/आईडी लेना होगा। वे प्रमाण/फोटो प्राप्त किए बिना मोबाइल फोन और सिम नहीं बेचेंगे तथा ग्राहक/विक्रेता से मोबाइल फोन खरीदते समय अपनी फर्म की मोहर और हस्ताक्षर के साथ ग्राहक/विक्रेता को ‘प्रचेज सर्टीफिकेट’ भी देंगे।
इसके अलावा फोन खरीदते समय खरीदार या उसके किसी रिश्तेदार/परिचित, जिसके खाते से यू.पी.आई. एक्टिवेट है, यदि भुगतान कार्ड या ऑनलाइन किया जाता है तो उस व्यक्ति का आईडी दुकानदार प्राप्त करने के लिए भी जिम्मेदार होगा और उसे ग्राहक का नाम और जन्मतिथि, पिता का नाम, घर का पूरा पता, उस व्यक्ति का पहचान पत्र जिसे फोन या सिम बेचा गया था या जिससे फोन खरीदा गया था, उपलब्ध करवाना होगा।
अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर
मोबाइल और सिम खरीदने वाले व्यक्ति के प्रमाण, अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर, मोबाइल फोन की बिक्री/खरीद की तारीख और समय, जिस व्यक्ति के खाते से भुगतान किया गया था उसका आईडी प्रूफ और ग्राहक की तस्वीर के अनुसार रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा जाएगा।
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर पार्किंग क्षेत्रों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल, भीड़भाड़ वाले बाजार और वाहनों की पार्किंग के लिए अन्य क्षेत्र (परिसर के अंदर या बाहर) के मालिक/प्रबंधक सीसीटीवी कैमरे लगाए बिना पार्किंग संचालित नहीं करेंगे।
पार्किंग में CCTV कैमरे लगाएं
जारी आदेशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सीसीटीवी कैमरे इस तरह से लगाए जाएं कि पार्किंग में प्रवेश करने/निकलने वाले वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे और इस संबंध में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की 45 दिनों की रिकॉर्डिंग की सीडी तैयार की जाए और हर 15 दिनों के बाद पुलिस कमिश्नर, जालंधर के सुरक्षा ब्रांच कार्यालय में जमा करवाई जाए।
इसी प्रकार, यदि वाहन को एक दिन के लिए पार्क किया जाना है, तो रजिस्टर पर वाहन मालिक के हस्ताक्षर के अलावा, वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, आईडी, वाहन का प्रकार, पंजीकरण संख्या, चैसी नंबर, इंजन नंबर, पार्किंग की तारीख और वाहन वापस करने की तारीख रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए।
चाइना डोर पर प्रतिबंध
आदेशों में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन को एक दिन से अधिक समय के लिए पार्क किया जाना है तो इसकी प्रविष्टि उपरोक्त अनुसार रजिस्टर में की जाए तथा वाहन मालिक से वाहन पंजीकरण व ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी लेकर रिकॉर्ड के रूप में रखी जाए। इसके अलावा पार्किंग स्थलों पर काम करने वाले व्यक्तियों का पुलिस वैरीफीकेशन संबंधित थानों से करवाया जाए।
पुलिस कमिश्नर ने एक अन्य आदेश के माध्यम से कमिश्नरेट जालंधर के अधीन क्षेत्र में पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाइना/मांझा डोर (नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बनी डोरी/धागा या सिंथेटिक/कांच/तेज धातु से लेपित ऐसी कोई डोरी/धागा) के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जो पंजाब सरकार के मानकों के अनुरूप नहीं है।
आदेशों में कहा गया है कि पतंग उड़ाने की अनुमति केवल सूती धागे से दी जाएगी, जो धागे को मजबूत बनाने के लिए चिपकाई गई किसी भी प्रकार की नुकीली धातु/कांच या कोटिंग से मुक्त होगा। उपरोक्त सभी आदेश 5 मई, 2025 तक लागू रहेंगे।
रात 12 बजे तक बंद करने के आदेश
पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने उदेश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी रेस्तरां, क्लब और ऐसे अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने के स्थानों को रात 12 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए है।
आदेश में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर किसी भी रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त भोजनालय में रात 11:30 बजे के बाद भोजन, पीने वाले पदार्थ आदि का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी नए ग्राहक को रात 11:30 बजे के बाद किसी भी रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त भोजनालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शराब की दुकानों से सटे परिसर रात 12 बजे या लाइसेंस शर्तों के अनुसार पूरी तरह से बंद हो जाएंगे।
साउंड सिस्टम को रात 10 बजे बंद
आदेश में सभी संस्थानों को ध्वनि स्तर 10 डीबी (ए) तक सीमित रखने की पालन करने हेतु निर्देश दिए गए है। आदेश में यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा/गायकों सहित सभी साउंड सिस्टम को रात 10 बजे बंद या बंद होने चाहिए या रात 10 बजे के बाद किसी भी भवन या परिसर के अंदर उत्पन्न होने वाली कोई भी आवाज परिसर के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। म्यूजिक सिस्टम से लैस वाहनों के मामले में, दिन के किसी भी समय म्यूजिक सिस्टम की आवाज वाहन के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। यह आदेश 5 मई 2025 तक लागू रहेगा।