Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश, हो सकती है बड़ी कार्रवाई

Daily Samvad
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अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश, हो सकती है बड़ी कार्रवाई

डेली संवाद, नई दिल्ली। Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली (Delhi) के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की मुसीबत बढ़ने जा रही है। दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआई (FIR) दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जिससे उनके खिलाफ कभी भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है।

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जानकारी के मुताबिक दिल्ली (Delhi) के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी पैसों के दुरुपयोग मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाने में जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया।

केजरीवाल के साथ दो नेताओ पर आरोप

जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल और दो अन्य नेताओं गुलाब सिंह और नितिका शर्मा पर FIR की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस से 18 मार्च तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है।

आपको बता दें कि 6 साल पहले कोर्ट में लगाई गई याचिका 2019 में दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की गई थी। इसमें आरोप था कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका से पार्षद नितिका शर्मा ने पूरे इलाके में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है।

163.62 करोड़ रुपए से जुड़ा है मामला

तब निचली अदालत ने याचिका खारिज कर FIR की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। जनवरी, 2024 में डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने भी AAP से राजनीतिक विज्ञापनों के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए ब्याज सहित 163.62 करोड़ रुपए वापस करने को कहा था।

शराब घोटाला केस में जमानत पर हैं केजरीवाल

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला केस में जमानत पर हैं। वे 13 जुलाई, 2024 को जेल से बाहर आए थे। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसी मामले से जुड़े CBI केस में जमानत दी थी। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI दोनों जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किया है।

ED ने उन्हें 21 मार्च, 2024 को अरेस्ट किया था। इसके बाद 26 जून को CBI ने जेल से ही उन्हें हिरासत में ले लिया था। ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी।

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