डेली संवाद, नई दिल्ली। EPIC-Aadhaar Linking: आधार (Aadhar Card) और वोटर आईडी (Voter Card) को लिंक करने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को एक अहम बैठक में देश के चुनाव आयोग ने दोनों को मिलाने की इजाजत दे दी है।
यह भी पढ़ें: कनाडा में नई मुसीबत, रद्द होंगे स्टडी और वर्क परमिट, जाने कारण
चुनाव आयोग ने कहा कि ईपीआईसी को संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के अनुसार आधार से जोड़ा जाएगा। इससे पहले सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का फैसला किया था।
आधार कार्ड से ही व्यक्ति की पहचान स्थापित होती
बयान में कहा गया है कि चुनाव आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 326 और सुप्रीम कोर्ट के प्रासंगिक फैसलों के अनुसार ईपीआईसी को आधार से जोड़ने के लिए कदम उठाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार वोट देने का अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही दिया जा सकता है, आधार कार्ड से ही व्यक्ति की पहचान स्थापित होती है।
अब जल्द ही UIDAI और ECI के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श शुरू होगा। दरअसल, चुनाव आयोग ने हाल ही में फैसला किया है कि वह अगले तीन महीनों के भीतर डुप्लीकेट नंबर वाले वोटर आईडी पर नए ईपीआईसी नंबर जारी करेगा।