डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर के मेयर वनीत धीर (Vaneet Dir, Mayor) एक्शन में है। उन्होंने नगर निगम दफ्तर में आकर सरकारी दस्तावेज की फोटोग्राफी करने और छेड़छाड़ करने को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। उक्त आरटीआई एक्टिविस्ट की नगर निगम के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह भी पढ़ें: कनाडा सरकार ने एक्सप्रेस एंट्री में किया गया बदलाव, पंजाबियों पर पड़ेगा असर
जालंधर (Jalandhar) के मेयर वनीत धीर ने बताया कि बिल्डिंग ब्रांच के क्लर्क नितिन शर्मा ने कमिश्नर गौतम जैन को शिकायत दी है कि आरटीआई एक्टिविस्ट एमटीपी दफ्तर में आकर सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़खानी करता है। इसके अलावा सरकारी फाइलों की फोटो क्लिक करता है।
नगर निगम में प्रवेश पर पाबंदी
नगर निगम के क्लर्क नितिन की शिकायत पर मेयर वनीत धीर और कमिश्नर गौतम जैन ने बड़ा फैसला लेते हुए। मेयर वनीत धीर ने बताया कि 4 अप्रैल 2025 से उक्त आरटीआई एक्टिविस्ट की नगर निगम में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है।
पढ़ें नगर निगम का आदेश
सभी आरोप बेबुनियाद
उधर, आरटीआई एक्टिविस्ट ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्काई लार्क वाली जगह पर 27 फरवरी को पब्लिक नोटिस जारी कर एतराज मांगा गया था। 28 फरवरी को एतराज दर्ज करवाने गए। वहां फाइल न दिखाई गई। फिर 5 मार्च को एमटीपी ने फाइल दिखाने के लिए बुलाया।
लेकिन वहां मौजूद नितिन शर्मा ने फाइल न दिखाने की बात कही। इसके बाद झूठा आरोप लगाया। नितिन शर्मा के खिलाफ डायरेक्टर समेत कमिश्नर से शिकायत की गई। शिकायत के बाद नितिन का दूसरे ब्रांच में तबादला हो गया। इसके बाद नितिन को फिर से बिल्डिंग ब्रांच में पोस्ट कर दिया गया। सरकारी दफ्तर में आने पर किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। यह संविधान के खिलाफ है।