डेली संवाद, मोहाली। India-Pak War: देर शाम सिनेमा हॉल और मॉल में जाने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि मोहाली (Mohali) में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बंद रहेंगे।
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उन्होंने कहा कि यह आदेश आम लोगों की जान-माल की सुरक्षा तथा रात्रि के समय वर्तमान स्थिति के मद्देनजर नागरिकों के जीवन को किसी भी भावी खतरे से बचाने के लिए जारी किया गया है, ताकि भविष्य में किसी भी खतरे से बचा जा सके।
पटाखों और लंबी बीम लेजर लाइटों पर प्रतिबंध
इसी प्रकार, जिले में पटाखों और लंबी बीम लेजर/डीजे लाइटों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, विशेष रूप से शाम के समय, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन लाइटों को पूरी तरह से बंद करना मुश्किल न हो।
इसके अलावा अगले आदेश तक आउटडोर लाइटों, बिलबोर्ड, स्ट्रीट लाइटों आदि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इनवर्टर, जनरेटर और किसी भी अन्य बिजली बैकअप के इस्तेमाल और अचानक ब्लैकआउट की स्थिति में सौर लाइटों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।