डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर (Jalandhar) में जिला मजिस्ट्रेट विवेक कुमार मोदी द्वारा सख्त आदेश जारी कर दिए है। इस आदेश के चलते 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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दरअसल पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 8वीं कक्षा की मई/जून 2025 अनुपूरक परीक्षाएं करवाई जा रही है। बता दे कि उक्त परीक्षाएं 29 मई 2025 से 10 जून 2025 तक करवाई जा रही है, जिसके चलते आदेश जारी किए गए है। उक्त आदेश 29 मई 2025 से 10 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।
भारत नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।