डेली संवाद, गुरदासपुर। Punjab News: पंजाब (Punjab) के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि पंजाब सरकार ने स्टिंग या किसी अन्य ऊर्जा पेय की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक
मिली जानकारी के मुताबिक गुरदासपुर में माननीय कमिश्नर खाद्य एवं औषधि प्रशासन पंजाब के निर्देशों के तहत पंजाब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मीटर और शहरी क्षेत्रों में 50 मीटर के दायरे में स्कूल कैंटीन/टक शॉप/दुकानों या संस्थानों में बच्चों को किसी भी प्रकार के स्टिंग या किसी अन्य ऊर्जा पेय (एनर्जी ड्रिंक) की बिक्री पर एक साल तक रोक लगा दी हैं।
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इस दौरान डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर दलविंदरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ये आदेश 21 अप्रैल 2025 से एक वर्ष के लिए ग्रामीण स्कूल क्षेत्रों में 100 मीटर और शहरी स्कूल क्षेत्रों में 50 मीटर के दायरे में लागू होंगे। डीसी ने कहा कि इन आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






