डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर नगर निगम (Jalandhar Municipal Corporation) में करप्शन केस मामले में जेल में बंद विधायक रमन अरोड़ा (Raman Arora) के बेटे राजन अरोड़ा (Rajan Arora) और असिस्टैंट टाउन प्लानर (ATP) सुखदेव वशिष्ठ (Sukhdev Vashisth) को कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। कोर्ट ने इन दोनों लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी। विधायक के बेटे राजन ने अग्रिम जमानत लगाई थी, जबकि एटीपी सुखदेव की रेगुलर बेल थी।
सुखदेव वशिष्ठ की जमानत याचिका भी खारिज
करप्शन केस में फरार चल रहे विधायक रमन अरोड़ा (Raman Arora) के बेटे राजन अरोड़ा की अग्रिम जमानत पर आज माननीय कोर्ट ने सुनवाई थी। कोर्ट ने राजन अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दिया। इसके साथ ही एटीपी सुखदेव वशिष्ठ की जमानत याचिका भी खारिज हो गई है।
विधायक रमन अरोड़ा नाभा जेल में बंद
आपको बता दें कि जालंधर (Jalandhar) नगर निगम में फर्जी नोटिस केस में विधायक रमन अरोड़ा नाभा जेल में बंद है। जबकि उनके समधी राजू मदान और बेटा राजन अरोड़ा फरार चल रहे हैं। राजन अरोड़ा ने अग्रिम जमानत लगाई थी, जो आज खारिज हो गई।
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नगर निगम में फैसे करप्शन केस में विजीलैंस को राजू मदान और राजन अरोड़ा की तलाश है। फिलहाल राजू मदान और राजन अरोड़ा फरार चल रहा है। विजीलेंस टीम लगातार इन दोनों लोगों की तलाश कर रही है।