डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab Cabinet Meeting: आज यानि शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर पंजाब कैबिनेट (Punjab Cabinet) की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सीएम मान (Bhagwant Mann) द्वारा कई अहम फैसले लिए गए है।
रोजगार को लेकर बड़े फैसले
बैठक में पंजाब के उद्योग और रोजगार को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है।
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उन्होंने कहा कि रोजगार, आवास और उद्योगों को लेकर फैसले लिए गए हैं। पहले फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट एक साल के लिए जारी किया जाता था, अब यह सर्टिफिकेट तीन साल या उससे ज्यादा समय के लिए वैध होगा। इससे उद्योग जगत को बड़ी राहत मिलेगी।
अधिनियम 1965 में बदलाव
इसके साथ ही पंजाब श्रम कल्याण अधिनियम 1965 में बदलाव किए गए हैं। कर्मचारी का अंशदान पांच रुपये से बढ़ाकर दस रुपये कर दिया गया है। वहीं नियोक्ता का अंशदान बीस रुपये से बढ़ाकर चालीस रुपये कर दिया गया है।
पी.आर.टी.पी.डी. एक्ट में बदलाव
इसके अलावा पी.आर.टी.पी.डी. एक्ट में भी बदलाव किया गया है। पहले मुख्यमंत्री सभी गमाडा, शहरी विकास अथॉरिटी आदि के चेयरमैन होते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव करके चेयरमैन की शक्ति मुख्य सचिव को दे दी गई है।