डेली संवाद, नई दिल्ली। Vehicle Fuel: 1 जुलाई से 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह नया नियम न केवल दिल्ली में पंजीकृत पुराने वाहनों पर लागू होगा, बल्कि देश के किसी भी राज्य में लागू होगा।
500 से ज़्यादा पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए
वाहन चाहे कहीं भी पंजीकृत हो, यदि वह निर्धारित समय सीमा से पुराना है तो उसे दिल्ली (Delhi) में ईंधन नहीं मिलेगा। सरकार ने 500 से ज़्यादा पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए हैं, जो पुराने वाहनों का पता लगाएंगे। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है। दिल्ली-एनसीआर की हवा को थोड़ा साफ करने के लिए 21 जून को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इस फैसले की पुष्टि की थी। यह फैसला उन लोगों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है जो दिल्ली के नियमों से बचने के लिए अपने पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों में करवा रहे थे।
पुराने वाहनों का पता लगाएंगे
CAQM के अनुसार, ये कैमरे 10 साल (डीज़ल) या 15 साल (पेट्रोल) से पुराने वाहनों का पता लगाएंगे। कमांड सेंटर और ट्रैफ़िक और परिवहन विभाग के अधिकारियों वाली एक प्रवर्तन टीम को अलर्ट भेजा जाएगा, जो वाहनों को ज़ब्त कर लेंगे।
यह सिस्टम दिल्ली से सटे पांच उच्च वाहन घनत्व वाले जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में इस साल 1 नवंबर से लागू किया जाएगा। एएनपीआर कैमरे लगाने का काम 31 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा।