डेली संवाद, चंडीगढ़। Haryana News: Cabinet Meeting Haryana Government – हरियाणा में नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) की अगुवाई वाली भाजपा सरकार (BJP Government) ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। गुरुवार को 4 घंटे चली कैबिनेट मीटिंग के बाद CM नायब सैनी ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उनके परिजनों को 2 साल तक सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा और परिवार को 2 साल के लिए आवास भत्ता मिलेगा।
हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि रिटायर लोगों को वित्तीय राहत दी जाएगी। कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए यूपीएस योजना शुरू की गई है। यह योजना केंद्र की तर्ज पर शुरू की गई है। यह पेंशन कर्मचारी की नौकरी के अंतिम 12 महीने की सैलरी के आधार पर तय होगी। इस योजना का लाभ साल 2006 के बाद नौकरी में आए लोगों को मिलेगा।
अफसर को जबरन रिटायर करने का फैसला
हरियाणा के सीएम सैनी ने कहा एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किया गया है। इसकी मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने HCS अधिकारी अश्वनी कुमार को जबरन रिटायर करने का फैसला लिया है। इस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इस संबंध में विभागीय कार्रवाई चल रही है। जल्द ही इसके ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया- कैबिनेट मीटिंग में 33 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 32 को स्वीकृति दी गई है। सीएम सैनी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसलों के बारे में बताते हुए कहा, महिला कर्मचारियों की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी को 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) की महिला कर्मचारियों को भी एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी।
भूमि खरीद नीति 2025 मंजूर
CM सैनी ने बताया कि भूमि खरीद पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी मिली है। भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर्स को प्रोत्साहन देने और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया है।
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उन्होंने कहा कि भूमि मालिक अपनी भूमि की पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। भूमि मालिक अपने हिस्से को आंशिक या पूर्ण रूप से बेच सकता है, जिसका पहले की नीति में प्रावधान नहीं था। सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण भी किया जाएगा। इसके लिए NHAI मॉडल को अपनाने पर विचार किया जाएगा।
प्रोत्साहन राशि मिलेगी
इसके अलावा, प्रस्तावित भूमि तक 5 करम का पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। एग्रीगेटर को सुविधा शुल्क कुल लेनदेन लागत का 1 प्रतिशत और दो किस्तों में दिया जाएगा। एग्रीगेटर को 70 प्रतिशत या उससे अधिक जमीन इकट्ठा करने पर 1000 रुपए से 3000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। भारत सरकार के विभाग एवं निकाय भी अपनी विकास परियोजनाओं के लिए इस नीति के तहत भूमि खरीद की प्रक्रिया अपना सकेंगे।
पेंशनधारियों को दी CM ने बड़ी राहत
CM सैनी ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। ये नियम 19 जुलाई 2016 से प्रभावी माने जाएंगे। सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा क्मयूट की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 साल पूरे होने पर दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। इससे पहले 15 साल तक या जब तक ब्याज सहित कम्यूट की गई पेंशन राशि की रिकवरी हो जाए तब तक कटौती का प्रावधान था।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी
सीएम सैनी ने बताया नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने का निर्णय हुआ है। यह योजना 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी। 1 जनवरी, 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्रदान करना है।
10 हजार मिनिमम पेंशन मिलेगी
सीएम सैनी ने बताया कि UPS के तहत 25 साल की सेवा पूरी कर चुके राज्य सरकार के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। 10 या अधिक साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रति माह 10,000 रुपए न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी। 1 जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के पास UPS या मौजूदा NPS को जारी रखने का विकल्प होगा।
महिला कर्मचारियों को राहत
सीएम सैनी ने कहा कि अब सभी महिला नियमित कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 20 के स्थान पर 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचकूला में यह घोषणा की गई थी। उन्होंने बताया कि हरियाणा एफिलिएटेड महाविद्यालय नियमों में संशोधन किया गया है। अब सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रबंधित महाविद्यालयों के कर्मचारियों के मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
नए पद स्वीकृत
सीएम ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, खनन एवं भूविज्ञान विभाग तथा बागवानी विभागों की रिपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट में कुल पदों को हटाना, पदों के नाम बदलना, नए पद सृजित करना आदि शामिल है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 31533 पद स्वीकृत हैं, जो अब बढ़कर 36381 होंगे। इसी प्रकार विभाग की अनुशंसा पर सफाई कर्मचारियों के सभी पदों में कोई कटौती नहीं की गई है।
रेशनलाइजेशन कमीशन ने खनन एवं भूविज्ञान विभाग में भी 216 नए पद सृजित करने का फैसला किया है। इसके अलावा बागवानी विभाग में 1100 नए पद सृजित करने की सिफारिश की है। हरियाणा रेशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। रेशनलाइजेशन कमीशन ने 16 विभागों की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।
शहीदों के आश्रितों को नौकरी
कैबिनेट मीटिंग में 8 शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। सरकार की नीति के अनुसार अनुकंपा आधार पर युद्ध में शहीद हुए सैनिक/अर्ध सैनिक के आश्रित ग्रुप बी, सी या डी पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं। बैठक में कन्या महाविद्यालय, खरखौदा (सोनीपत) को राज्य सरकार के अधीन करने की मंजूरी दी गई है।
फ्यूचर डिपार्टमेंट को मंजूरी मिली
सीएम ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना को मंजूरी दी है। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य हरियाणा को भविष्य समर्थ बनाना है। यह विभाग हरियाणा की विजन 2047 नीति के अनुरूप एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक पहलों और समेकित नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
स्टूडेंट को 72 से 96 हजार मिलेंगे
शहीद सैनिकों और अर्द्ध सैनिक बलों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना से प्रेरित इस नई नीति के तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रतिवर्ष 60 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्नातक तक के छात्रों को 72 हजार रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। स्नातकोत्तर के छात्रों को 96 हजार रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। इस नीति का उद्देश्य शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित बन सके।
स्टोन और सैंड की रॉयल्टी को बढ़ाया
कैबिनेट मीटिंग में खनन एवं भूविज्ञान विभाग के नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। संशोधन के तहत किसानों को दिए जाने वाले मुआवजा और रेट की प्रक्रिया को सरल किया गया है। स्टोन और सैंड की रॉयल्टी को बढ़ाया गया है। स्टोन की रॉयल्टी को 45 रुपए से बढ़कर 100 रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि सैंड की रॉयल्टी को 40 रुपए से बढ़कर 80 रुपए किया गया। इसके अतिरिक्त अंतर राज्य खनिज के परिवहन के लिए 100 रुपए प्रति टन शुल्क लिए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।