डेली संवाद चंडीगढ़। Jalandhar News: पंजाब (Punjab) के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि चन्नी को पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
चुनावी याचिका खारिज
मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने चन्नी (Charanjit Singh Channi) के खिलाफ दाखिल चुनावी याचिका खारिज कर दी है। बताया जा रहा है कि चन्नी के खिलाफ चुनावी याचिका दाखिल करने वाले गौरव लूथरा की तरफ से पिछली कुछ सुनवाइयों पर उनके वकील पेश नहीं हो रहे थे।
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जिसके चलते हाइकोर्ट ने शुक्रवार को इस चुनावी याचिका को डिसमिस एज डिफाल्ट करार देकर खारिज कर दिया है। बता दे कि जालंधर के गौरव लूथरा ने चन्नी के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल चुनावी याचिका में आरोप लगाया था कि चन्नी ने चुनाव आयोग को चुनावी खर्च सहित अन्य कई गलत जानकारियां दी हैं।
हाईकोर्ट को नहीं दिया ब्योरा
उन्होंने अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा तक हाईकोर्ट को नहीं दिया है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि इस चुनावों के दौरान कई रैलियां की जिनके लिए चुनाव आयोग से कोई इजाजत तक नहीं ली गई थी। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने चन्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।