डेली संवाद, अंबाला। Fraud Travel Agent: आए दिन विदेश भेजने के नाम पर लगातार फ्रॉड करने के मामले बढ़ते जाते है। फ्रॉड ट्रैवल एजेंटों (Fraud Travel Agent) द्वारा भोले-भाले लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठग लिया जाता है।
50 लाख की ठगी
ऐसे ही एक मामला सामने आ रहा है यहां अमेरिका (America) भेजने के नाम पर 50 लाख की ठगी कर ली गई है। मामला हरियाणा (Haryana) के अंबाला (Ambala)का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता रघुबीर सिंह ने दी अपनी शिकायत में बताया कि उनका बेटा गुरविंदर सिंह अमेरिका (America) जाना चाहता था जिसके चलते उसने गांव जनसुई के सुरेंद्र सिंह से मुलाकात की।

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सुरेंद्र सिंह लोगों को विदेश भेजने का काम करता था। इसी के चलते आरोपी ने गुरविंदर सिंह को अमेरिका (America) भेजने के लिए 50 लाख रुपए की मांग की। जिसके बाद गुरविंदर सिंह के पिता रघुबीर सिंह ने नकद 5 लाख के साथ बेटे के सारे दस्ताबेज आरोपी को दे दिए। इसके बाद साल 2023 में आरोपी ने कहा कि अमेरिका (America) भेजने से पहले यूके (UK) और शेंगेन देशों की ट्रैवल हिस्ट्री बनानी होगी।
18 जुलाई को भेजा दुबई
इसके लिए उसने यूके (UK) का वीजा (Visa) अप्लाई किया और 8 लाख रुपए की मांग की जोकि आरोपी को दे दिए गए। इसके बाद 18 जुलाई 2023 को गुरविंदर को दुबई (Dubai) भेजा, लेकिन 11 जनवरी 2024 को दुबई से वापिस बुला लिया गया। अप्रैल में आरोपी ने खातों में 5 लाख रुपए डालकर रघुबीर से नकद पैसे ले लिए।

इसके बाद 26 जुलाई 2024 को 2 लाख रुपए और छह अगस्त 2024 को 8 लाख रुपए नकद दिए गए। 7 सितंबर 2024 को आरोपी ने गुरविंदर को दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट में बैठाया और कहा कि वह वहां से अमेरिका (America) जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ।
डंकी के रास्ते बनाया बंधक
रघुबीर सिंह ने बताया कि उसे जानकारी मिली है कि उनके बेटे को रास्ते में ही डंकी रुट (Donkey Route) से भेजते समय आरोपी के लोगों ने उसे बंधक बना लिया। जिसके बाद आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। इसके बाद पिता ने जब बेटे के बारे में पूछा तो आरोपी लगातार बहाने बनाता रहा। इसके बाद जब रघुबीर सिंह ने सख्ती से अपने बेटे के बारे में पूछा तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और कहने लगा कि तो वह पैसे लौटाएगा और ना ही गुरविंदर का कोई पता बताएगा।

पुलिस ने दर्ज किया मामला
रघुबीर सिंह ने आरोपी सुरेंद्र सिंह उर्फ डिम्पल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 316(2), 318 (4), 351 (2), 143 (2) एस, 24 इमिग्रेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है।






