डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: पंजाब (Punjab) के जिला जालंधर (Jalandhar) के भाजपा नेता को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि भाजपा नेता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने उन्हें समन भेजा है। भाजपा नेता पर दो अन्य धाराएं लगाई गई हैं।
कोर्ट ने भेजा समन
मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने मई 2023 में तहसील परिसर में हुई झगड़े को लेकर भाजपा नेता गौरव लूथरा (Gaurav Luthra) उसके साथी गुरशरण सिंह और हरीश कुमार को IPC की धारा 325 और 326 के तहत समन भेजा गया है।
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बताया जा रहा है कि केस की अगली सुनवाई अब 19 अगस्त को होगी। वहीं अमृतसर के झीता कलां के रहने वाले 20 साल के पीड़ित अमृतपाल सिंह ने कहा कि वह 2 मई 2023 को विकास शर्मा के पास किसी काम से आया था। इस दौरान विकास ने उसे कहा कि उसने गौरव से पैसे व अपने बच्चों के पासपोर्ट लेने हैं। इसके बाद वह गौरव लूथरा के कैबिन में गए।
पैसे वापस मांगने पर किया हमला
वहां पर विकास ने गौरव से पासपोर्ट और पैसे मांगे। गौरव ने पासपोर्ट तो दे दिए, मगर 30 हजार रुपए नहीं दिए और पैसे मांगने पर गौरव के साथी हरीश और गुरचरण ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि गौरव ने दातर निकाल कर अमृतपाल के सिर में मारा, मगर उसने हाथ आगे कर लिया। इससे उसकी अंगुली में जख्म हो गया। इसके बाद वे लोग जान बचाकर भाग निकले।
कोर्ट ने केवल 323 व 324 में समन जारी किए
पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 323, 324, 506, 294 व 34 लगाकर क्रॉस केस दर्ज कर लिया था। एडवोकेट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट पेश कर कहा था कि केस में आईपीसी की धारा 325 व 326 जोड़ी जाएं, लेकिन कोर्ट ने केवल 323 व 324 में समन जारी कर दिए थे। पीड़ित पक्ष ने इस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल कर दी थी।
एडवोकेट अरोड़ा ने कोर्ट में दलील दी थी कि मेडिकल रिपोर्ट में क्लियर है कि उनके क्लांइट पर जानलेवा अटैक हुआ था। सेशन कोर्ट ने 323 व 324 के आदेश को खारिज कर निचली अदालत को आदेश जारी किए थे। इसके बाद निचली कोर्ट ने केस में 323 की जगह 325 व 324 की जगह 326 की धाराएं लगाकर आरोपी पक्ष को समन जारी कर दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।