डेली संवाद, मुंबई। Mumbai Train Blast: मुंबई ट्रेन ब्लास्ट (Mumbai Train Blast) मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। खबर है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।
189 लोगों की गई थी जान
1 जुलाई, 2006 को हुए विस्फोट मामले में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। 19 साल पहले हुई इस घटना में 189 लोगों की जान चली गई थी।
हाईकोर्ट ने किया बरी
हाईकोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। अगर वे किसी दूसरे मामले में वान्टेड नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। मुंबई में 11 जुलाई 2006 को शाम 6 बजकर 24 मिनट से लेकर 6 बजकर 35 मिनट के बीच एक के बाद एक सात ब्लास्ट हुए थे।
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ये सभी ब्लास्ट मुंबई के पश्चिम रेलवे पर लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास कम्पार्टमेंट में करवाए गए थे। खार, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, बोरीवली, माटुंगा और मीरा-भायंदर रेलवे स्टेशनों के पास ये ब्लास्ट हुए थे। ट्रेनों में लगाए गए बम आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और कीलों से बनाए गए थे, जिसे सात प्रेशर कुकर में रखकर टाइमर के जरिए उड़ाया गया था।