डेली संवाद, चंडीगढ़। Land Pooling Policy: पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति (Land Pooling Policy) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। याचिका पर पंजाब सरकार को 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया गया है।
पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
बता दे कि सरकार ने 4 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार (Punjab Government) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका लुधियाना (Ludhiana) के गुरदीप सिंह गिल ने दायर की है।
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याचिकाकर्ता का आरोप है कि पंजाब सरकार ने सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए यह नीति जारी की है। इसमें पुनर्वास या पर्याप्त मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस नीति से पहले न तो सामाजिक प्रभाव का आकलन किया गया और न ही ग्राम पंचायतों की सहमति ली गई, जिनकी हजारों एकड़ भूमि सरकार द्वारा इस भूमि पूलिंग नीति के तहत अधिग्रहित की जानी है।
सरकार ने नियमों का किया उल्लंघन- याचिकाकर्ता
इसके अलावा, इस नीति में कोई पारदर्शिता नहीं है और सरकार ने इसे नियमों का उल्लंघन करते हुए जारी किया है। अतः इस नीति को तत्काल रद्द करने और उच्च न्यायालय में यह याचिका लंबित रहने तक इस पर रोक लगाने की मांग की जाती है।






