डेली संवाद, चंडीगढ़। Land Pooling Policy: पंजाब सरकार (Punjab Government) की लैंड पूलिंग नीति (Land Pooling Policy) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई हुई।
7 अगस्त यानी कल तक रोक
हाईकोर्ट ने लैंड पूलिंग नीति (Land Pooling Policy) पर 7 अगस्त यानी कल तक रोक लगा दी है। इस मामले पर 7 अगस्त को फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह याचिका एडवोकेट गुरदीप सिंह फाग्ला ने दायर की है। उनके गांव फाग्ला की ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा इसी नीति के अंतर्गत आता है।

यह भी पढ़ें: अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर ब्रिटेन का सनसनीखेज खुलासा
एडवोकेट फाग्ला ने बताया कि उन्होंने किसानों और ज़मींदारों की ओर से आप सरकार की लैंड पूलिंग नीति को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है। यह नीति पूरी तरह से अनुचित है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का उल्लंघन है।






