डेली संवाद, चंडीगढ़। Land Pooling Scheme: पंजाब सरकार (Punjab Government) की लैंड पूलिंग नीति (Land Pooling Scheme) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग नीति को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है।
बढ़ते जन विरोध के बाद लिया फैसला
पंजाब सरकार (Punjab Government) द्वारा यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इस नीति पर अस्थायी रोक लगाए जाने और बढ़ते जन विरोध के बाद लिया गया है। हाई कोर्ट ने सरकार को योजना में कमियों को दूर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था।
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अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि नीति में अनिवार्य सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का अभाव है, भूमिहीन श्रमिकों और अन्य प्रभावित वर्गों के पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है, कोई शिकायत निवारण तंत्र नहीं बनाया गया और न ही कोई समयसीमा या बजट स्पष्ट किया गया है।
पिछले कुछ हफ़्तों से, किसान संघों, विपक्षी दलों और स्थानीय लोगों द्वारा इस नीति का विरोध करने के लिए ट्रैक्टर मार्च, घर-घर अभियान और प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। विरोधियों का दावा है कि यह योजना “भूमि हड़पने” का एक प्रयास है जिसका कृषि और किसानों के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।