डेली संवाद, चंडीगढ़/फिरोज़पुर। Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार, आजादी दिवस (Independence Day) के शांतिपूर्ण समारोह को सुनिश्चित करने के लिए किए गए कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच, काउंटर इंटेलिजेंस (CI) फिरोज़पुर ने बाबर खालसा इंटरनेशनल (BKI) आतंकी मॉड्यूल के दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पाकिस्तान-आईएसआई समर्थित आतंकी हरविंदर रिंदा द्वारा रची जा रही बड़ी आतंकी साजिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है।

86P हैंड ग्रेनेड, 9MM पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद
यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव (DGP Gaurav Yadav) ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान तरन तारन जिले के गांव भुल्लर निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ प्रीत और अमृतसर जिले के गांव रामपुरा निवासी गुलशन सिंह उर्फ नंदू के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से दो 86पी हैंड ग्रेनेड, एक 9एमएम पिस्तौल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
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यह सफलता आजादी दिवस की पूर्व संध्या पर मिली है और इससे दो दिन पहले ही पंजाब पुलिस ने राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों से तीन नाबालिगों समेत पांच कार्यकर्ताओं को एक 86पी हैंड ग्रेनेड और एक .30 बोर पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर BKI आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था।
आरोपी अपने विदेशी हैंडलरों के निर्देशों के तहत काम कर रहे
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी UK, अमेरिका और यूरोप में बैठे अपने विदेशी हैंडलरों के निर्देशों के तहत काम कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि यह भी पता चला है कि आरोपी सीमा-प्रदेश की शांति और सौहार्द को भंग करने के लिए सरकारी इमारतों और पुलिस संस्थानों को ग्रेनेड से निशाना बनाने की सक्रिय रूप से साजिश रच रहे थे। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में इनके पिछले और मौजूदा संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
पुलिस थाना SSOC फाजिल्का में FIR दर्ज
ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, एआईजी सीआई फिरोज़पुर गुरसेवक सिंह बराड़ ने बताया कि विश्वसनीय और ठोस सूचना के आधार पर सीआई फिरोज़पुर की टीमों ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया और फिरोज़पुर के तलवंडी भाई से संदिग्ध व्यक्तियों हरप्रीत सिंह उर्फ प्रीत और गुलशन सिंह उर्फ नंदू को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।
एआईजी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों का रिमांड हासिल कर लिया है और पूछताछ से देश के भीतर और बाहर के संपर्कों तथा इनके द्वारा चुने गए संभावित लक्ष्यों के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत पुलिस थाना SSOC फाजिल्का में FIR दर्ज की गई है।







