GST Tax Slab Rates: जीएसटी से लोगों को मिलेगी राहत, अब होंगे सिर्फ दो स्लैब, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पढ़ें

Muskan Dogra
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डेली संवाद, नई दिल्ली। GST Tax Slab Rates: GST में बाद बदलाव किया गया है। खबर है कि GST काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने GST के 5% और 18% के स्लैब को मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार के प्रस्‍ताव को दी मंजूरी

दरअसल जीएसटी (GST) रेट्स को युक्तिसंगत बनाने को लेकर मंत्रिसमूह (GoM) की गुरुवार को हुई एक खास बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्‍ताव के तहत अब जीएसटी में दो स्‍लैब 5% और 18% कर दिए जाएंगे।

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वहीं बाकी 12% और 28 फीसदी को हटा दिया जाएगा। वहीं लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) के संयोजक सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18%, और 28% होते हैं।

Nirmala Sitharaman Minister of Corporate Affairs of India
Nirmala Sitharaman 

परिषद की मंजूरी के बाद होंगे लागू

रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं पर आमतौर पर 0% या 5% टैक्स लगता है। लग्जरी आइटम्स और ‘सिन गुड्स’ पर 28% टैक्स + अलग-अलग दरों पर सेस लगाया जाता है। GoM की यह सिफारिशें अब जीएसटी काउंसिल को भेजी जाएंगी। परिषद की मंजूरी के बाद ही यह बदलाव लागू होंगे।

पैनल ने यह भी सिफारिश की है कि लक्जरी कारों पर 40% की दर से कर लगाया जाए, जो पहले 50 फीसदी से ज्‍यादा था। मंत्री समूह के सदस्यों में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल शामिल हैं।















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