SC On Street Dogs: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, शेल्टर होम भेजे सभी कुत्ते छोड़ने का आदेश

Muskan Dogra
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Stray Dogs

डेली संवाद, नई दिल्ली। SC On Street Dogs: आवारा कुत्तों (Street Dogs) के मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आवारा कुत्तों के मामलों पर अपना फैसला सुना लिया है।

छोड़े जाएंगे पकड़े गए कुत्ते

मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है।

Supreme-Court
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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने इस संबंध में ना केवल दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है।

सार्वजनिक स्थान पर कु्त्ते को खाना खिलाने पर रोक

कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ना होगा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई कु्त्ते को खाना नहीं खिला सकता है। वहीं, शीर्ष न्यायालय ने इस संबंध में कानून बनाने की भी वकालत की है।

SC On Street Dogs
SC On Street Dogs

बता दे कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था।















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