Punjab News: आयोग द्वारा तहसीलदार के खिलाफ़ जमानती वारंट जारी, जाने पूरा मामला

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब राज्य सूचना आयोग ने एक मामले की सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी-कम-तहसीलदार (Tehsildar) खरड़ के खिलाफ़ जमानती वारंट जारी किए हैं।

चंडीगढ़ में पेश करने के आदेश दिए

आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि भगत सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी कंसाला, खरड़, जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर द्वारा दायर अपील केस नंबर 6586/2023 की सुनवाई के दौरान, राज्य सूचना आयुक्त श्री हरप्रीत सिंह संधू द्वारा समय-समय पर जारी पेशी संबंधी आदेशों की पालना नहीं की गई।

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इस लापरवाही को ध्यान में रखते हुए, राज्य सूचना आयुक्त ने SSP साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर श्री हरमनदीप सिंह हांस को पत्र जारी करते हुए लोक सूचना अधिकारी-कम-तहसीलदार खरड़, श्रीमती गुरविंदर कौर के खिलाफ़ जमानती वारंट जारी कर 23-09-2025 को प्रातः 11:30 बजे पंजाब राज्य सूचना आयोग, चंडीगढ़ (Chandigarh) में पेश करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों की प्रति आवश्यक कार्रवाई और जानकारी हेतु उपायुक्त, मोहाली को भी भेज दी गई है।















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