डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर (Jalandhar) के मेयर वनीत धीर और नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि द्वारा जालंधर शहर के निवासियों से अपील की गई है कि वे अपने आवासीय, वाणिज्यिक और अन्य सभी प्रकार की संपत्तियों पर प्रॉपर्टी टैक्स तुरंत जमा करें।
वन-टाइम सेटलमेंट योजना लागू
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने 31 अगस्त 2025 तक वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू की है। इस योजना के तहत, नागरिक बिना किसी जुर्माने या दंड के अपना बकाया संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। यह एक सुनहरा अवसर है। जिसके माध्यम से सभी घरों के मालिकों के समेत सभी करदाता 2013-14 से बिना किसी ब्याज या जुर्माने के अपने करों को रेगुलर करवा सकते हैं।
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नागरिकों के लिए सुविधा
नगर निगम जालंधर ने टैक्स वसूली के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। इसके तहत सभी जोनों में स्थापित प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिस और सीएफसी सेंटर 30 और 31 अगस्त 2025 को विशेष रूप से खुले रहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरवासी अपने कर्ज़ चुका सकें।
भुगतान न करने पर होगी कार्रवाई
यदि निर्धारित तिथि तक संपत्ति कर जमा नहीं किया जाता है, तो नगर निगम द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत आवासीय और कमर्शियल संपत्तियों को सील किया जा सकता है। इसके अलावा, टैक्स पर 20% जुर्माना और 18% वार्षिक ब्याज भी लगाया जाएगा।






