डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब (Punjab) के कार्यालय ने बताया कि भारत के चुनाव आयोग ने खडूर साहिब-03 संसदीय क्षेत्र, पंजाब से लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह, जो उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के मतदाता (निर्वाचन मंडल के सदस्य) भी हैं, को मतदान की सुविधा देने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
डाक मतपत्र जारी करने के आदेश
गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) इस समय असम की डिब्रूगढ़ स्थित केंद्रीय जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत नजरबंद हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार आयोग ने निर्देश दिया है कि उन्हें मतदान की सुविधा देने के लिए एक डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट पेपर) जारी किया जाए।
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निर्धारित प्रक्रिया के तहत नजरबंदी (प्रिवेंटिव डिटेंशन) के अंतर्गत जेल में बंद मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र केवल मतदान के दिन ही उपलब्ध कराए जाते हैं और चिन्हित (मार्क किया हुआ) डाक मतपत्र का सीलबंद लिफ़ाफ़ा मतगणना शुरू होने से पहले रिटर्निंग अफ़सर तक पहुँचना अनिवार्य होता है।
इसी अनुसार आयोग ने गृह मंत्रालय और असम सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अमृतपाल सिंह द्वारा चिन्हित डाक मतपत्र वाला सीलबंद लिफ़ाफ़ा डिब्रूगढ़ (असम) से एक विशेष दूत (स्पेशल मेसेंजर) द्वारा हवाई मार्ग से पहुँचाया जाए, ताकि यह मतगणना के लिए निर्धारित तिथि 9 सितम्बर 2025 को शाम 6 बजे से पहले रिटर्निंग अफ़सर तक पहुँचे।






