डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: तरनतारन विधानसभा क्षेत्र-21 के उपचुनाव से पहले, पंजाब (Punjab) के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी (Sibin C) ने फोटो वोटर सूची के चल रहे विशेष संक्षिप्त संशोधन पर चर्चा करने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई। इस मतदाता सूची की पात्रता तिथि 1 जुलाई, 2025 है।

पोलिंग स्टेशनों पर मतदाताओं की संख्या 1,200
बैठक के दौरान सिबिन सी ने राजनीतिक दलों को 2 सितम्बर, 2025 को मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने राजनीतिक दलों को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र में पोलिंग स्टेशनों की तार्किकरण और एकीकरण पूरा कर लिया गया है।
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क्षेत्र में अब कुल पोलिंग स्टेशनों की संख्या 222 (शहरी – 60 और ग्रामीण – 162) है। यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी पोलिंग स्टेशनों पर मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक न हो और किसी भी मतदाता को मतदान के लिए दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय न करनी पड़े।
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितम्बर को
ड्राफ्ट सूची के अनुसार तरनतारन विधानसभा क्षेत्र-21 में मतदाताओं की कुल संख्या 1,93,275 है। दावे और आपत्तियाँ 2 सितम्बर से 17 सितम्बर 2025 तक दायर की जा सकती हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितम्बर 2025 को निर्धारित किया गया है।
सिबिन सी ने सभी राजनीतिक दलों से मतदाताओं को अपडेट करने के बारे में जागरूकता पैदा करने और दावे एवं आपत्तियाँ दर्ज कराने की प्रक्रिया में मतदाताओं की मदद करने के लिए बूथ लेवल एजेंटों (बी.एल.ए.) को नियुक्त करके संशोधन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान देने की अपील की।
योगदान देने की अपील की
सिबिन सी ने कहा, “निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से, हम सभी दलों से अपील करते हैं कि वे मतदाताओं तक पहुँचें, मतदाता सत्यापन को प्रोत्साहित करें और मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी को यकीनी बनाने के लिये अपील करते हैं।”
इसके अतिरिक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब ने मतदाताओं द्वारा ई.आर.ओ. के आदेशों के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर डी.ई.ओ. के समक्ष दावे और आपत्तियों के संबंध में अपील करने के प्रावधान के बारे में बताया और साथ ही यह जानकारी भी दी कि गलती से हटाए गए नामों को शामिल करने और यदि आवश्यक हो तो आर.पी. अधिनियम/नियमों के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) तक पहुँचने की व्यवस्था संबंधी जानकारी दी।






