Yo Yo Honey Singh: रैपर यो यो हनी सिंह को अदालत से मिली बड़ी राहत, रद्द हुई FIR

Muskaan Dogra
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Yo Yo Honey Singh
Punjab Government
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डेली संवाद, मोहाली। Yo Yo Honey Singh: रैपर यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि रैपर यो यो हनी सिंह को मोहाली में राष्ट्रीय लोक अदालत ने बड़ी राहत दी है।

क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार

मिली जानकारी के मुताबिक मोहाली (Mohali) में राष्ट्रीय लोक अदालत ने रैपर यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) के खिलाफ दर्ज केस में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। बता दे कि ये मामला 2018 में रिलीज हुए गाने को लेकर है।

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बताया जा रहा है गाने मखना में महिलाओं के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल हुआ था। जिसके चलते हनी सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 509, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और अश्लील प्रतिनिधित्व की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी।

बता दे कि यह शिकायत एएसआई लखविंदर कौर और उस समय की पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन रहीं मनीषा गुलाटी के बयानों पर दर्ज की गई थी। इसी मामले में अब हनी सिंह को राहत देते हुए अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।

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मुस्कान डोगरा, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे क्राइम, राजनीति और लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 4 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने हरियाणा के महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन की डिग्री हासिल की है।
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