GST Tax: घी-दूध, दही, पनीर के दामों में भारी कटौती, GST की नई दरें कल से लागू, AC-बाइक और कारें सस्ती

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⏱️ 3 मिनट पढ़ने का समय|📝 385 शब्द|📅 21 Sep 2025

डेली संवाद, नई दिल्ली। GST Tax Slab 2025: Goods Services Rates Exemption Explained News – जीएसटी (GST) के दामों कटौती के बाद खाने पीने की वस्तुएं 22 सितंबर यानि सोमवार से सस्ती हो जाएगी। अब केवल दो स्लैब में जीएसटी (GST) लगेगा। पहला – 5% और दूसरा 18% जीएसटी लगेगा।

सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी और साबुन-शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है।

GST Tax Slab Rates
GST Tax Slab Rates

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फैसला

जीएसटी (GST) काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। इस बदलाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिलेगा।

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आपको बता दें कि सरकार ने 3 सितंबर फैसला लिया है कि GST के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर दो कर दिया है। अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा।

GST Tax: घी-दूध, दही, पनीर के दामों में भारी कटौती, GST की नई दरें कल से लागू, AC-बाइक और कारें सस्ती

तंबाकू के दाम बढ़े

इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारें, याट और पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा।

कुछ सामान जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तंबाकू को छोड़कर नई दरें सभी सामानों पर कल 22 सितंबर से लागू होंगी।

GST Tax: घी-दूध, दही, पनीर के दामों में भारी कटौती, GST की नई दरें कल से लागू, AC-बाइक और कारें सस्ती

 

डेली यूज वाले सामान के दाम घटे

जीएसटी के स्लैब में बदलाव से साबुन-शैंपू जैसे डेली इस्तेमाल होने वाले सामान, खाने-पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कारें सस्ती हो जाएंगी। लाइफ और हेल्थ इश्योरेंस पर लगने वाले 18% टैक्स को भी 0 कर दिया गया है। यानी, फायदा होगा।

सीमेंट पर टैक्स 28% से 18% हुआ, इससे घर बनाने या मरम्मत का खर्च कम होगा। TV, AC जैसे सामान पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे ये सस्ते होंगे। 33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं।

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वाहनों पर 28 की जगह 18% टैक्स

छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा। ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ, जिससे ये सस्ते होंगे।

















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