Jalandhar News: जालंधर के डीसी की बड़ी कार्रवाई, 5 ट्रैवल एजेटों का लाइसेंस किया रद्द

Muskan Dogra
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डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमरिंदर कौर ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1) के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 5 लाइसेंस रद्द किए है।

5 ट्रैवल एजेंसियों के लाइसेंस रद्द

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कुलविंदर बैंस पत्नी सुखविंदर बैंस निवासी मकान नंबर 352, आर्य नगर, करतारपुर, जालंधर, मेसर्स बैंस ट्रैवल्स, 323/10, ग्राउंड फ्लोर मोहल्ला आर्य नगर करतारपुर, जालंधर द्वारा दायर आवेदन के आधार पर लाइसेंस नंबर 213/एमसी-1/एमए रद्द किया गया है।

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इसी प्रकार, 118, ग्रांउड फ्लोर, सिल्वर प्लाजा, सोडल रोड, जालंधर (Jalandhar) स्थित फर्म एमर्स एंटरप्राइजेज के लिए हरप्रीत सिंह फ्लोरा पुत्र अमरजीत सिंह फ्लोरा निवासी मकान नंबर 3, ब्रिज नगर, नजदीक सोडल रेलवे क्रॉसिंग, जालंधर को जारी लाइसेंस नंबर 620/ए.एल.सी.-4/एल.ए. एफ.एन. 859 को रद्द/निरस्त कर दिया गया है।

DC Himanshu Aggarwal
DC Himanshu Aggarwal

उपरोक्त के अलावा साहिल जुनेजा पुत्र हरीश चंद्र जुनेजा निवासी नंबर 27, फौजी स्ट्रीट, मखदूमपुरा, जालंधर, फर्म मेसर्स ग्रेस इंटरनेशनल, गोल मार्केट, पी.एन.बी के पास, मीठापुर रोड, मॉडल टाउन जालंधर, लाइसेंस नबंर 769/ए.एल.सी.-4/एल.ए./एफ.एन. 1032 और सुनील मित्र कोहली पुत्र विश्व मित्र कोहली निवासी नंबर 47, सरस्वती विहार जालंधर, फर्म मेसर्स मेवेनटॉर, 47-एफ.एफ., सरस्वती विहार, कपूरथला रोड, जालंधर, लाइसेंस नंबर 718/ए.एल.सी.-4/एल.ए./एफ.एन. 977 और कैलाश नाथ सहगल पुत्र भवानी दास सहगल निवासी 110, पाम रोज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जी.टी. रोड जालंधर, फर्म मेसर्स के.एन. सहगल एंड कंपनी, जो के 110, पाम रोज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जी.टी. रोड, जालंधर, लाइसेंस नंबर 226/एम.सी.-1/एम.ए. को रद्द/निरस्त कर दिया गया है।

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अधिनियम/नियमों के अनुसार, उक्त लाइसेंसधारी उक्त व्यक्ति या उसकी फर्म के विरुद्ध किसी भी शिकायत आदि के लिए उत्तरदायी होगा तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होगा।















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