Punjab News: पंजाब द्वारा पुराने कर बकायों के निपटारे के लिए फाइनल OTS पेश: हरपाल सिंह चीमा

Daily Samvad
4 Min Read
Harpal Singh Cheema
Punjab Government
WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां एलान किया कि ‘बकाया रिकवरी के लिए पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025’ 1 अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगी, और इस स्कीम का उद्देश्य GST से पहले के विभिन्न कानूनों में लगभग 11,968.88 करोड़ रुपये के बकाया रिकवरी से संबंधित लगभग 20,039 लंबित मामलों को हल करना है, जिससे प्रदेश के व्यापार और उद्योग को काफी राहत मिलेगी।

OST स्कीम की घोषणा

इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS) की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने कहा कि यह पहल, जिसे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब कैबिनेट ने आज की कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी है, ‘आप’ की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा पेश की गई तीसरी ऐसी स्कीम है, और यह टैक्सदाताओं के लिए अपने बकायों का निपटारा करने का आखिरी मौका होगा।

यह भी पढ़ें: अमेरिका में अवैध आप्रवासियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, ट्रंप ने की बड़ी घोषणा

उन्होंने कहा कि 1 जनवरी, 2026 से उन लोगों के लिए रिकवरी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी जो इस स्कीम का चुनाव करने में असफल रहते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ये लंबित मामले GST प्रणाली से पहले के कर कानूनों से संबंधित हैं, जिसमें पंजाब वैट एक्ट, केंद्रीय बिक्री कर एक्ट आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत व्याज और जुर्मानों पर काफी छूट पेश की गई है जो इस स्कीम के तहत आने वाले योग्य टैक्सदाताओं के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव है।

Punjab Finance Minister Advocate Harpal Singh Cheema
Punjab Finance Minister Advocate Harpal Singh Cheema

जुर्मानों पर काफी छूट पेश की

इस स्कीम की मुख्य विशेषताओं को उजागर करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम डिमांड अमाउंट के आधार पर एक पद्धरी छूट का ढांचा पेश करती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1 करोड़ रुपये तक के बकाए के लिए, करदाताओं को व्याज और जुर्मानों पर 100% छूट मिलेगी, साथ ही टैक्स राशि पर 50% छूट मिलेगी, 1 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक के बकाए के लिए, व्याज और जुर्मानों पर 100% छूट होगी, और टैक्स राशि पर 25% छूट होगी, और 25 करोड़ रुपये से अधिक बकाए वाले मामलों में टैक्स राशि पर 10% छूट के साथ व्याज और जुर्मानों पर 100% छूट प्रदान की जाएगी।

इस पहल के संभावित परिणामों के बारे में जानकारी देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यदि सभी योग्य टैक्सदाताओं ने इस स्कीम का लाभ उठाया तो राज्य के लिए लगभग 3,344.50 करोड़ रुपये की रिकवरी की उम्मीद है, जबकि करदाताओं को पुराने बकाए में 8,441.56 करोड़ रुपये से अधिक की छूट मिलेगी।

इस पहल का लाभ लेने की अपील

उन्होंने कहा कि यह स्कीम उन सभी टैक्सदाताओं पर लागू है जिनके असेसमेंट ऑर्डर 30 सितंबर, 2025 तक बनाए गए होंगे, और यह योजना सरकारी खाद्य एजेंसियों के लिए लागू नहीं होगी। उन्होंने इस स्कीम के तहत सभी योग्य कारोबारियों से 31 दिसंबर, 2025 की अंतिम तिथि से पहले इस पहल का लाभ लेने की अपील की।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ‘आप’ की अगुवाई वाली पंजाब सरकार प्रदेश में अधिक व्यापार-अनुकूल माहौल को प्रोत्साहित करने के लिए पुराने टैक्स मामलों के बैकलॉग को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह नई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम एक प्रगतिशील कदम है जो न केवल टैक्सदाताओं पर करपालना के बोझ को घटाएगी बल्कि राज्य के टैक्स प्रशासन को भी सुचारू बनाएगी।

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=1ZQiYQxrxQw&t=50s[/embedyt]














Share This Article
Follow:
मानसी जायसवाल, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं। वे लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 5 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने पंजाब के जालंधर के खालसा कालेज से एमए की डिग्री हासिल की है।
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *