डेली संवाद, चंडीगढ़। Tarn Taran bypoll on Nov 11, counting on Nov 14 News Update: भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब की 21-तरन तारन विधानसभा सीट के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने उप चुनाव की तिथियों की घोषणा की थी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि तरन तारन (Tarn Taran) उप चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2025 से राजपत्र अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी और 21 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।

22 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच
उन्होंने आगे बताया कि 22 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 24 अक्टूबर नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि है। मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर 2025 तक पूर्ण कर ली जाएगी।
यह भी पढ़ें: जालंधर के अरमान अस्पताल में इलाज के दौरान मृत हुई टीचर के परिजनों को इंसाफ की दरकार
सिबिन सी ने बताया कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। नामांकन पत्र 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक किसी भी कार्य दिवस (सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल किए जा सकते हैं।

पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य
उन्होंने ने बताया कि नामांकन पत्र फॉर्म 2बी में जमा कराने होंगे, जो संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास उपलब्ध हैं। उम्मीदवार का राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य है और उसे मतदाता सूची में संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
इसके अलावा, प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद और जांच की तिथि से पहले रिटर्निंग ऑफिसर या भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होगी।
शनिवार को भी नामांकन पत्र दाखिल होंगे
मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 18 अक्टूबर (शनिवार) को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत अवकाश नहीं है, इसलिए उस दिन नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं।

हालांकि, 19 अक्टूबर (रविवार) और 20 अक्टूबर (सोमवार, दीवाली) इस अधिनियम के तहत अवकाश हैं, अतः इन तिथियों पर नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकेंगे।
6 अक्टूबर से आचार संहिता लागू
सिबिन सी ने आगे कहा कि उपचुनाव की घोषणा के बाद से 6 अक्टूबर 2025 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावी रहेगी।






