Punjab News: पंजाब सरकार ने धान की अंतरराज्यीय अवैध ढुलाई पर कसा शिकंजा, शेलर मालिक सहित 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Muskan Dogra
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि धान की अवैध अंतरराज्यीय ढुलाई पर सख्ती करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने फरीदकोट जिले के कोटकपूरा थाने में एफआईआर दर्ज की है।

पांच व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज

खुड्डियां ने कहा कि स्थानीय मार्कफेड शाखा प्रबंधक की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 318(4) और 61(2) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत एफआईआर संख्या 0184 दर्ज की गई है। यह मामला कोटकपूरा के गांव हरी नौ स्थित दो चावल मिल मालिकों और राजस्थान के पांच व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस ने अवैध धान से भरी राजस्थान नंबर की चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियां भी जब्त की हैं।

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इस घटना के मद्देनजर खुड्डियां ने आज अपने कार्यालय में पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरस्ट के साथ मिलकर जिला मंडी अधिकारियों (डीएमओज़) और मुख्य कृषि अधिकारियों (सीएओ) की एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में, पंजाब की सीमाओं के भीतर अन्य राज्यों से एक भी दाना धान का नहीं बिकना चाहिए।

पंजाब के कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के कृषि मार्किट ढांचे की रक्षा और स्थानीय किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए अन्य राज्यों के धान की बिक्री के प्रति ‘‘शून्य-सहनशीलता’’ की नीति अपना रही है।

धान की खरीद संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए गुरमीत सिंह खुड्डियां ने सभी मार्केट कमेटी सचिवों और डीएमओज़ को निर्देश दिया कि शेलर को धान भेजने से पहले पीएयू-कैलिब्रेटेड नमी मापक यंत्रों से नमी की जांच सुनिश्चित करें ताकि किसानों को उचित मूल्य मिले और पंजाब के अनाज की गुणवत्ता बनी रहे।















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