Delhi Firecracker Ban: दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Muskan Dogra
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Supreme Court

डेली संवाद, नई दिल्ली। Delhi Firecracker Ban: इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है।

ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत

मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिवाली (Diwali) से पहले पटाखों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत दी है।

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इस दौरान CJI बी आर जस्टिस गवई ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनाना होगा, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे रहे हैं।

वहीं 20 अक्टूबर को दिवाली वाले दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को दिल्ली-NCR में पटाखा बनाने की इजाजत दी थी।















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