Punjab News: सुखबीर सिंह बादल को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका, जाने क्या है मामला

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखबीर सिंह बादल को बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मानहानि शिकायत को रद्द करने की मांग वाली याचिका को किया खारिज।

Muskaan Dogra
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Punjab Government
Highlights
  • हाईकोर्ट ने सुखबीरखबीर सिंह बादल को दिया झटका
  • हाई कोर्ट ने याचिका को किया खारिज
  • साल 2017 का है मामला
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब (Punjab) के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि सुखबीर सिंह बादल को बड़ा झटका लगा है।

याचिका खारिज

मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) को बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मानहानि शिकायत को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

Punjab And Haryana High Court
Punjab And Haryana High Court

जाने क्या है मामला

बता दे कि यह मामला साल 2017 का है, जब सुखबीर बादल ने एक बयान में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पर पंजाब दौरे के दौरान आतंकवादियों से मिलने का आरोप लगाया था। बादल ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने अखंड कीर्तन जत्था के सदस्यों के साथ नाश्ता किया, जो कथित तौर पर आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का राजनीतिक मोर्चा है।

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उन्होंने कहा था कि “अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आई, तो सूबे में अराजकता फैल जाएगी।” इस बयान के बाद अखंड कीर्तन जत्था के सदस्य राजिंदर पाल सिंह ने बादल के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी।

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मुस्कान डोगरा, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे क्राइम, राजनीति और लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 4 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने हरियाणा के महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन की डिग्री हासिल की है।
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