Punjab News: कांग्रेस नेता सुखपाल खैहरा को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखबपाल सिंह खैहरा को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने झटका देते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की कार्रवाई को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है।

Muskan Dogra
2 Min Read
Congress MLA Sukhpal Khaira
Highlights
  • हाई कोर्ट ने सुखबपाल सिंह खैहरा को दिया झटका
  • हाई कोर्ट ने याचिका को किया खारिज
  • सुप्रीम कोर्ट ने समन के आदेश को किया था रद्द

डेली संवाद, पंजाब। Punjab News: पंजाब (Punjab) में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखबपाल सिंह खैहरा (Sukhpal Singh Khaira) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि खैहरा को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

कोर्ट ने रद्द की याचिका

मिली जानकारी के मुताबिक सुखबपाल सिंह खैहरा (Sukhpal Singh Khaira) को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने झटका देते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की कार्रवाई को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है।

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बताया जा रहा है कि सुखपाल सिंह खैहरा ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही जलालाबाद में दर्ज NDPS एक्ट मामले में उनके पक्ष में फैसला दे चुका है। वर्ष 2015 में दर्ज इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने समन के आदेश को रद्द कर दिया था।

Punjab And Haryana High Court
Punjab And Haryana High Court

ED ने 2023 में किया था गिरफ्तार

इसके बावजूद ED ने 2021 में उनके घर पर छापा मारा और 2023 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि ED द्वारा कार्रवाई कानूनी रूप से गलत है जिसके चलते इस केस को रद्द कर देना चाहिए।

इसी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई की गई और दोनों दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुखपाल खैहरा की याचिका को खारिज कर दिया जिसके चलते खैहरा को एक बड़ा झटका लगा है।















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