Punjab News: पंजाब के इस आप विधायक को कोर्ट में पेश होने का आर्डर, जाने पूरा मामला

बलात्कार के आरोपी पंजाब के AAP के MLA हरमीत सिंह पठानमाजरा को पटियाला कोर्ट ने पेश होने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इसके लिए 12 नवंबर तक का टाइम दिया गया है। अगर MLA पठानमाजरा तय टाइम पर कोर्ट में पेश न हुए तो उन्हें भगौड़ा करार दिया जाएगा।

Daily Samvad
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Highlights
  • AAP विधायक को कोर्ट में पेश होने के आदेश
  • घर के बाहर नोटिस चिपकाया
  • 12 नवंबर तक का टाइम वर्ना भगौड़ा करार दिया जाएगा

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के ‘आप’ विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पटियाला कोर्ट (Patiala Court) ने पेश होने के आदेश दिए हैं। दरअसल, बलात्कार (Rape Case) के आरोपी पंजाब के आम आदमी पार्टी (AAP) के MLA हरमीत सिंह पठानमाजरा को पटियाला कोर्ट ने पेश होने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इसके लिए 12 नवंबर तक का टाइम दिया गया है।

2 महीने पहले रेप केस की FIR दर्ज हुई

अगर AAP के MLA पठानमाजरा तय टाइम पर कोर्ट में पेश न हुए तो उन्हें भगौड़ा करार दिया जाएगा। इस संबंध में उनके पटियाला स्थित घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। बता दें कि पठानमाजरा पर पटियाला के सिविल लाइन थाने में 2 महीने पहले रेप केस की FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ने गई तो वह हरियाणा के करनाल के डाबरी गांव से फरार हो गए थे।

AAP MLA Harmeet Singh Pathanmajra, accused in a rape case
AAP MLA Harmeet Singh Pathanmajra, accused in a rape case

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इस संबंध में करनाल में भी FIR दर्ज की गई। पठानमाजरा ने पटियाला कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी लेकिन 9 अक्टूबर को कोर्ट ने पठानमाजरा की याचिका खारिज कर दी। वहीं इस बारे में पठानमाजरा ने भी 2 वीडियो जारी किए थे। जिसमें उन्होंने कहा था कि AAP की दिल्ली टीम के खिलाफ बोलने की वजह से उनके खिलाफ पुराने केस में कार्रवाई की जा रही है।

AAP MLA पर लगे ये आरोप

नौकरी और योजनाओं का लालच देकर लाखों वसूले: पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, पटियाला के सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज की गई है। इसमें आरोप है कि पठानमाजरा ने वर्षों तक सरकारी नौकरी और योजनाओं का लालच देकर शिकायतकर्ता से लाखों रुपए वसूले। इतना ही नहीं, जब पैसे वापस मांगे गए तो धमकियां दी गईं।

तलाकशुदा बनकर पीड़िता को धोखा दिया: FIR के अनुसार, विधायक पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला को यह कहकर धोखा दिया कि वह तलाकशुदा हैं और विवाह के लिए रिश्ते की तलाश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हुई पहचान से शुरू हुआ यह रिश्ता धीरे-धीरे विवाह और फिर शारीरिक शोषण तक पहुंच गया।

AAP MLA Harmeet Singh Pathanmajra
AAP MLA Harmeet Singh Pathanmajra

2013 में फेसबुक के जरिए हुई मुलाकात: शिकायतकर्ता ने बताया है कि साल 2013-14 में उसकी मुलाकात पठानमाजरा से फेसबुक के जरिए हुई थी। उस समय विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताते हुए विवाह का प्रस्ताव रखा और लंबे समय तक रिश्ता बनाए रखा।

आनंद कारज हुआ, खुद को तलाकशुदा बताया: 14 अगस्त 2021 को लुधियाना के जगराओं स्थित गुरुद्वारे पत्ती मुल्तानी में दोनों का आनंद कारज (शादी) हुआ। इस दौरान पठानमाजरा ने गुरुद्वारे के ग्रंथी के सामने भी खुद को तलाकशुदा बताया। महिला का कहना है कि विवाह के बाद उसे लुधियाना के मजीठिया एन्क्लेव स्थित एक मकान में रखा गया, जहां वह खुद को विधायक की कानूनी पत्नी मानकर उनके साथ रहती रही।

चुनावी हलफनामे से खुला राज: मार्च 2022 में जब पठानमाजरा ने AAP के टिकट पर चुनाव लड़ा, तो हलफनामे में उन्होंने अपनी पहली पत्नी का नाम लिखा और खुद को विवाहित बताया। यह देखकर महिला को पता चला कि वास्तव में उनका तलाक कभी हुआ ही नहीं था। FIR में दर्ज है कि इस तरह विधायक ने झूठ बोलकर न केवल धोखा दिया बल्कि लगातार शारीरिक शोषण और बलात्कार किया।

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धमकी और अश्लील वीडियो का आरोप: महिला ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक ने उसके साथ अंतरंग पलों के वीडियो बनाए और बाद में इन्हीं वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर दबाव बनाया। जुलाई 2024 में भी उसे एक कॉल आई जिसमें विधायक ने कहा कि अगर वह उनके पास नहीं आई तो वीडियो सार्वजनिक कर दिया जाएगा।

3 साल बाद FIR दर्ज हुई: पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत 14 अगस्त 2022 को दी थी। हालांकि, तब से इस मामले में पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की। अब पूरे 3 साल गुजर जाने के बाद पुलिस ने महिला की शिकायत का संज्ञान लेते हुए विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी), 506 (धमकी) और 376 (रेप) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।















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