डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब (Punjab) के पंच- सरपंचों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि मान सरकार ने पंजाब के पंच और सरपंचों के लिए पहली बार सख्त आदेश लागू किए है।
विदेश जाने के लिए अनुमति की जरूरत
मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब (Punjab) में अब सरपंच और पंचों को विदेश जाने के लिए अनुमति की जरूरत होगी और बिना अनुमति के वह विदेश नहीं जा सकेंगे और अगर वह ऐसा करते है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई इस नई नीति के तहत जिला विकास और पंचायत अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों को भी निर्देश दिए गए हैं।

अथॉरिटी से अनुमति लेना अनिवार्य
अब सरपंचों और पंचों को विदेश जाने से पहले सक्षम अथॉरिटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अब जैसे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी “एक्स-इंडिया लीव” लेते हैं, उसी तर्ज पर सरपंचों और पंचों को भी विदेश जाने से पहले सूचित करना होगा।
यदि उन्हें अनुमति मिल जाती है तभी वे विदेश जा सकेंगे। सरकार ने कहा कि कई बार सरपंच या पंच विदेश चला जाता है तो गांव के बहुत से कार्य और विकास योजनाएं रुक जाती हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है जिसके चलते ये फैसला लिया गया है।






