Toll Plaza: टोल प्लाजा में हुआ बड़ा बदलाव, अब एक गलती पर देना होगा दोगुना Toll

सरकार ने टोल भुगतान नियमों में बदलाव किया है, जो 15 नवंबर 2025 से लागू होंगे। अब अगर कोई वाहन चालक बिना फास्टैग (FASTag) के टोल पार करता है, तो उसे पहले से ज़्यादा भुगतान करना होगा।

Muskan Dogra
2 Min Read
Toll Plaza
Highlights
  • वाहन चालकों को लगा बड़ा झटका
  • 15 नवंबर 2025 से लागू होंगे नए नियम
  • डिजिटल भुगतान करने वालों को राहत

डेली संवाद, चंडीगढ़। Toll Plaza: देशभर के हाईवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि सरकार ने टोल भुगतान नियमों में बदलाव किया है, जो 15 नवंबर 2025 से लागू होंगे।

मिली जानकारी के मुताबिक अब अगर कोई वाहन चालक बिना फास्टैग (FASTag) के टोल पार करता है, तो उसे पहले से ज़्यादा भुगतान करना होगा। वहीं डिजिटल भुगतान करने वालों को भी राहत दी गई है।

दोगुना टोल शुल्क लिया जाएगा

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संग्रह नियम, 2008 में संशोधन किया है, जिसके अनुसार: यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के टोल प्लाजा में प्रवेश करता है और नकद भुगतान करता है, तो उससे दोगुना टोल शुल्क लिया जाएगा।

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वहीं यदि वही चालक यूपीआई या अन्य डिजिटल माध्यमों से भुगतान करता है, तो उसे टोल का केवल 1.25 गुना भुगतान करना होगा। मंत्रालय के अनुसार, इससे टोल प्लाजा पर लंबी कतारें कम होंगी और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा।

यह नियम उन वाहन चालकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जिनका FASTag काम नहीं कर रहा है या उसकी वैधता समाप्त हो गई है। अब, उनके पास UPI या डिजिटल माध्यम से भुगतान करके भारी जुर्माने से बचने का विकल्प होगा।















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